पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल के सख्त निर्देशों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर एवं एसडीओपी बड़वानी श्री महेश सुनैया के कुशल मार्गदर्शन में थाना सिलावद पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सफलता हासिल की है।
थाना प्रभारी सिलावद उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि दो व्यक्ति हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (MP 09 AF 4320) से इंदौर की ओर से पलसूद क्षेत्र में अवैध हथियार खरीदने आए हैं और हथियार लेकर सिलावद मार्ग से लौटने वाले हैं।
सूचना पर तत्काल विशेष टीम गठित कर पलसूद-सिलावद मार्ग पर ग्राम हिरकराय के पास सघन चेकिंग लगाई गई। संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी लेने पर आरोपियों के पास मौजूद बैग से 06 देशी 32 बोर पिस्टल एवं 06 देशी 12 बोर कट्टे (कुल 12 अवैध हथियार) बरामद हुए। वैध लाइसेंस न प्रस्तुत करने पर दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण एवं आपराधिक रिकॉर्ड (ICJS अनुसार):
* विपेन्द्र सिंह पिता वीरसिंह सिकरवार (उम्र 24 वर्ष), निवासी ग्राम खिरोली, थाना अमायन, जिला भिण्ड।
* आपराधिक रिकॉर्ड: क्राइम ब्रांच ग्वालियर में अपराध क्र. 87/2024 (धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट)।
* अंकुश सिंह पिता उदय सिंह चौहान (उम्र 23 वर्ष), निवासी ग्राम रहावली, थाना लहार, जिला भिण्ड।
* आपराधिक रिकॉर्ड:
* थाना कंपू (ग्वालियर) – अपराध क्र. 85/2026 (धारा 25 आर्म्स एक्ट)।
* थाना लहार (भिण्ड) – अपराध क्र. 240/2022 (धारा 302, 307, 341, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट – हत्या व हत्या के प्रयास का गंभीर मामला)।
जप्त सामग्री (कुल अनुमानित मूल्य: *₹2,00,300/-):
06 नग देशी 32 बोर पिस्टल
06 नग देशी 12 बोर कट्टे
01 नग हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (MP 09 AF 4320)
01 नग मोबाइल फोन एवं पैकिंग/परिवहन सामग्री
सप्लाई नेटवर्क एवं विवेचना:
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने ये हथियार कृष्णा सिकलीगर (निवासी उण्डी खोदरी, थाना पलसूद) से खरीदे थे और इन्हें भिण्ड निवासी बबलू ठाकुर तक पहुंचाने जा रहे थे।
आरोपियों के विरुद्ध थाना सिलावद में अपराध क्रमांक 227/2026, धारा 25(1)(a) आयुध अधिनियम, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में संलिप्त कृष्णा सिकलीगर एवं बबलू ठाकुर सहित अन्य नेटवर्क की सघन तलाश जारी है।





