बड़वानी जिले में सड़क सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर तथा एसडीओपी सेंधवा श्री अजय वाघमारे के मार्गदर्शन में थाना सेंधवा शहर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी सेंधवा शहर के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP46 ZH3542 को रोककर जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सवारियां बैठी हुई पाई गईं।

वाहन संबंधी दस्तावेजों की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त वाहन के पास केवल माल परिवहन (Goods Carriage) का परमिट है, जबकि वाहन का उपयोग व्यावसायिक रूप से सवारी परिवहन में किया जा रहा था। यह मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों एवं परमिट शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

परमिट शर्तों के उल्लंघन पर थाना सेंधवा शहर पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन को मौके पर जब्त किया गया। साथ ही वाहन में बैठी सवारियों को सुरक्षित उतारकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया तथा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूर्ण की गई।

*कार्रवाई के प्रमुख बिंदु:*

🔷 मालवाहक पिकअप वाहन में अवैध रूप से सवारी परिवहन करते पाया गया।

🔷 वाहन चालक द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

🔷 धारा 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्ती की कार्रवाई की गई।

🔷 वाहन चालक एवं स्वामी को भविष्य में नियमों का पालन करने हेतु सख्त समझाइश दी गई।

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